CLSS Scheme in Hindi [प्रधान मंत्री आवास योजना]

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CLSS Scheme in Hindi [प्रधान मंत्री आवास योजना]

आम आदमी पहले रोटी की जुगाड़ करता है। उसके बाद वह कपड़े का इंतजाम करता है। ये दोनों जरूरतों के पूरा होने के बाद यदि आदमी को अपने पारिवारिक खर्चे के बाद दो पैसे बचते हैं तो वह मकान का इंतजाम करने का प्रयास करता है। लेकिन आज के जमाने में मकान बनाना किसी सपने को साकार करने से कम नहीं है।

बढ़ती आबादी ने अपने मकान को बना दिया है सपना

बढ़ती आबादी और बढ़ती डिमांड के कारण जमीन के आसमान छूते दाम, मकान बनाने के सामान के बढ़ते दाम ने मकान बनाने की प्रक्रिया को बहुत ही मुश्किल कर दिया है। मध्यम वर्ग का व्यक्ति मकान का सपना तो जरूर देखता है लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाता है। मध्यम वर्ग की इस समस्या को देखते हुए सरकार ने उसके हित के लिए ये योजना बनायी है। इस योजना का लाभ उठाकर मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपने घर का सपना साकार कर सकता है।

मध्यम वर्ग की मदद को बढ़ाये सरकार ने हाथ

सरकार ने मध्यम वर्ग को अपना घर बनाने के लिए सीएलएसएस यानी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत होम लोन पर छूट दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ उन व्यक्तियों को ही मिल सकता है जिनकी वार्षिक आय 6 से 18 लाख रुपये के बीच है।

CLSS Scheme | Pradhan Mantri Aawas Yojana in Hindi | सीएलएसएस का क्या मतलब है

सीएलएसएस का मतलब क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। ये योजना मध्यम वर्ग के आवेदक द्वारा लिये गये होम लोन पर सब्सिडी दिलाती है। इसका मकसद लोगों को होम लोन को बढ़ावा देना हैं। इस योजना की खास बातें इस प्रकार हैं:-

  • इस योजना का प्रमुख उद्देश्य होम लोन के माध्यम से लोगों को उनका अपना घर उपलब्ध कराना है।
  • इस योजना का लाभ उस आवेदक को मिल सकता है जो पहली बार देश में अपना मकान खरीदने जा रहा हो।
  • इस योजना में आवेदक को अधिकतम सब्सिडी 2.67 लाख रुपये तक की मिल सकती है।
  • सीएलएसएस योजना का लाभ 6 से 18 लाख रुपये की वार्षिक आमदनी वाले व्यक्ति को ही मिल सकता है।

सीएलएसएस योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का ही एक हिस्सा है। सीएलएसएस योजना को जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा शुरू की गयी थी। सीएलएसएस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज सब्सिडी देने की योजना है। इसके माध्यम से उन लोगों को यह सब्सिडी दी जाती है जो घर बनवाते हैं, अपने घर के निर्माण का विस्तार करते हैं, और घर की मरम्मत कराने के लिए दी जाती है।

सीएलएसएस के दायरे में आने वाले इन्कम ग्रुप

सीएलएसएस यानी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम से समाज विभिन वर्गों को सब्सिडी मिलती है। इस योजना में जिन लोगों को सब्सिडी मिलती है, उनका विवरण इस प्रकार है:-

  • सीएलएसएस से ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी आर्थिक दुर्बल वर्ग को सब्सिडी मिलती है।
  • ईडब्ल्यूएस के साथ लोअर इन्कम ग्रुप (एलआईजी)यानी निम्न आय समूह के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलता है।
  • इसके अलावा मिडिल इन्कम ग्रुप 1 (एमआईजी) यानी मध्यम आय समूह के लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है।
  • सीएलएसएस में मिडिल इन्कम ग्रुप 2 को भी शामिल किया गया है।

अब इन इन्कम ग्रुपों को इस तरह से पहचाना जा सकता है:-

  • ईडब्ल्यूएस: इस आय समूह में वे लोग आते हैं जिनकी घरेलू आय प्रतिवर्ष 3 लाख रुपये तक होती है।
  • एलआईजी: लोअर इन्कम ग्रुप के तहत वे लोग आते हैं जिनकी घरेलू आय प्रतिवर्ष 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक होती है।
  • एमआईजी 1: मिडिल इन्कम ग्रुप प्रथम में वे लोग आते हैं जिनकी घरेलू वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख रुपये होती है।
  • एमआईजी 2: मिडिल इन्कम ग्रुप द्वितीय में उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी प्रतिवर्ष घरेलू आय 12 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक होती है।

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पात्रता की शर्तें

  • आपके परिवार में किसी के नाम पर कोई पक्का घर नहीं होना चाहिये।
  • इस योजना में परिवार का मतलब एकल परिवार यानी पति-पत्नी और अविवाहित बच्चों से लिया गया है।
  • इस योजना के लिए प्रमुख शर्त यही है कि इस योजना का लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा जो पहली बार अपना घर खरीद रहा हो या बनवा रहा है। इसके अलावा कच्चे घर को पक्का बनवा रहा हो या उसका विस्तार कर रहा हो अथवा घर की मरम्मत करवा रह हो।
  • वयस्क व्यक्ति विवाहित हो या अविवाहित उसे इस योजना में शामिल किया गया है, उसको लाभ मिल सकता है।  इस योजना में ऐसे व्यक्ति को एक अलग परिवार माना गया है।
  • यदि आप विवाहित हैं। तो आप अपने नाम से या पत्नी के नाम से अथवा संयुक्त रूप से इस योजना में आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आप पति पत्नी अलग आवेदन करके अलग अलग लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आय को निर्धारित ग्रुप में शामिल करते हुए योजना का लाभ दिया जायेगा।
  • घरेलू आय में घर के सभी सदस्यों की होने वाली आय को जोड़कर उसका आंकलन किया जायेगा।
  • यदि आप ईडब्ल्यूएस और एलआईजी इनकम गु्रप से हैं तो आपको इस योजना का लाभ तभी मिल पायेगा जब मकान परिवार की महिला सदस्य के नाम पर होगा। अथवा परिवार की महिला सदस्य का साझा मालिकाना हक होगा।  परिवार में महिला न होने की स्थिति में इस वर्ग के पुरुष को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
  • यदि आप अपने प्लाट पर घर बना रहे हों या पुराने कच्चे घर की मरम्मत करा रहे हैं तो महिला सदस्य के मालिकाना हक वाली शर्त नहीं लागू होगी।
  • यदि आप एमआईजी-1 और एमआईजी-2 ग्रुप में आते है तो आपके लिए महिला सदस्य के मालिकाना हक की शर्त लागू नहीं होगी।

सख्त नियम व शर्तें

  • इस योजना के तहत लाभ लेने की तिथि से तीन वर्ष तक आपका मकान का निर्माण, रिपेयर आदि का कार्य पूरा नहीं होता है तो आपको दी जाने वाली सब्सिडी वापस ले ली जायेगी।
  • यदि आप इस योजना के तहत लोन की सब्सिडी का लाभ ले चुके हैं और उसके बाद आप अपना लोन किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैंं तो आपको दुबारा सब्सिडी नहीं मिल पायेगी।
  • सरकार द्वारा यह योजना खासकर एलआईजी और ईडब्ल्यूएस गुप के लिए 31 मार्च, 2022 तक लागू की गयी है।

किस इन्कम गु्रप को कितनी सब्सिडी मिल पाती है

इस योजना के तहत किस इन्कम ग्रुप को कितनी सब्सिडी मिलती है, उसका हिसाब लगाना थोड़ा सा जटिल है। आइए जानते हैं इस बारे में पूरा विवरण:-

  • आपने चाहे जितना बड़ा लोन लिया हो, इस योजना के तहत इन्कम ग्रुप के हिसाब से ईडब्ल्यूएस को तीन लाख रुपये की राशि पर ही लाभ दिया जाता है। इस वर्ग के लिए 30 वर्ग मीटर के मकान के लिए यह सब्सिडी दी जाती है।  इस वर्ग को व्याज में 6.5 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। इससे लाभार्थी को ईएमआई में लगभग 2500 रुपये की राहत मिलती है।  एक अनुमान के अनुसार लाभार्थी को प्रत्यक्ष रूप से 2, 67, 280 रुपये का लाभ मिलता है। वैसे इस सब्सिडी से लाभार्थी को लगभग 6 लाख रुपये का लाफ होता है।
  • एलआईजी वर्ग के लिए 3 से 6 लाख रुपये पर ही ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इस आय ग्रुप के लाभार्थी के लिए 60 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया वाले मकान के लिए सब्सिडी दी जाती है। इस वर्ग को भी 6.5 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इस वर्ग की ईएमआई में 2500 रुपये की राहत मिलती है। इस वर्ग को भी 2,67,280 रुपये की सब्सिडी मिलती है।
  • एमआईजी प्रथम आय ग्रुप के आवेदक को 160 वर्ग मीटर कारपेट एरिया के मकान के होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इस आय वर्ग को ब्याज में 4 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इस वर्ग के आवेदक को ईएमआई में 2250 रुपये का राहत मिलती है। इस आय वर्ग को प्रत्यक्ष रूप से 2, 35, 068 रुपये का ब्याज सब्सिडी का लाभ प्राप्त होता है।
  • एमआईजी द्वितीय आय गु्रप के आवेदक को 200 वर्ग मीटर कारपेट एरिया के मकान को ब्याज सब्सिडी इस योजना के तहत दी जाती है। इस आयवर्ग के आवेदक को 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इससे आवेदक को ईएमआई में लगभग 2200 रुपये का लाभ मिलता है। इस योजना से इस आय वर्ग के आवेदक को लगभग 2, 30, 156  रुपये का लाभ प्राप्त होता है।

किन लोगों को मिल सकता है फायदा

सीएलएसएस स्कीम का लाभ उन लोगों को तो मिलेगा जो आवेदक हैं और विभिन आय गु्रप में आते हैं। इसके साथ ही प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगे लोगों को भी मिल जायेगा। सरकार ने अनुमान के अनुसार इस योजना से आवासीय क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपये का निवेश बढ़ेगा और इससे रोजगार बढ़ेगा तथा स्टील, सीमेंट, परिवहन व अन्य निर्माण सामग्री की मांग बढ़ेगी तथा लोगों को परोक्ष रूप से भी लाभ मिलेगा।

सीएलएसएस योजना का लाभ उठाने के लिए कैसे करें आवेदन

सीएलएसएस योजना से लाभ उठाने के लिए आपको आनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। आवेदक को इस प्रक्रिया को अपनाना होगा। जो इस प्रकार है:-

1. पहला स्टेप

आवेदक को सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इनिकरना होगा। आप पीएमएवाईएमअईएसडॉटजीओवीडॉटइन पर लागइन कर सकते हैं।

2. दूसरा स्टेप

जो पेज आपके सामने नजर आयेगा उस पर आपको अपनी आय गु्रप के कैटेगिरी के अनुसार कैटेगिरी का चयन करना होगा।

3. तीसरा स्टेप

इसके बाद पहले कॉलम में अपना आधार नंबर डालें और दूसरे कॉलम में आधार कार्ड में आपका जो नाम लिखा है,उसको ही डालें।

4. चौथा स्टेप

इसके बाद जो पेज आपके सामने खुल करआयेगा और उसमें मांगी गयी जानकारी को भरना होगा। इस पेज पर आपकी पूरी पर्सनल डिटेल मांगी जायेगी जैसे नाम, पता, पविार के सदस्यों के  बारे मेंं जानकारी।  परिवर के सदस्यों की आय के बारे मेंं भी जानकारी देनी होगी।

5. पांचवां स्टेप

इस फार्म के नीचे बने एक बॉक्स में यह लिखा होगा कि आप इस जानकारी के सही होने को प्रमाणित करते हैं। यह एक तरह से शपथ पत्र होता है। उस बॉक्स को आपको क्लिक करना होगा।

6. छठवां स्टेप

आपके द्वारा दी गयी जानकारी के एक बार ध्यान से चेक कर लेना चाहिये क्योंकि अब आपका फार्म सबमिट करने की प्रक्रिया में आ गया है। जब सब कुछ आपको सहीलगे तो आपको सबमिट के बटन को क्लिक करने के बाद आपको वहां पर दिख रहे कैप्चा कोड को भरना होगा।

7. सातवां स्टेप

इसके बाद आपको वहां दिख रहे सबमिट बटन को क्लिक करके अपना फार्म सबमिट करना होगा।

आवेदन के बाद क्या करें

इसके बाद आप अपने आवेदन को ट्रैक करते रहें यानी देखते रहें कि आपके आवेदन पर सरकारी स्तर पर क्या कार्यवाही हो रही है।  आपका आवेदन पांच स्तर से गुजरेगा। पांचों स्तर पर आपके आवेदन को हरी झंडी मिलते ही आपकी सब्सिडी आपके खाते में आ जायेगी।

ध्यान देने योग्य कुछ खास बातें

1. सीएलएसएस योजना 6 लाख रुपये तक के आवेदन के लिए 31 मार्च 2022 तक है और शेष अन्य के लिए सरकार के फैसले का इंतजार है।

2. पहले आप होम लोन लें और कोशिश यह रहे कि आपके द्वारा लिया जाने वाला लोन सब्सिडी का दोगुना या उससे अधिक होना चाहिये।

3. यदि आपने होम लोन सुविधाओं या किसी अन्य कारण से महंगी ब्याज दरों पर ले लिया है तथा अब अनेक बैंक उससे कम ब्याज दर पर लोन देने को तैयार हैं और आप अपना लोन उन बैंकों में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस बैंक में अभी तक लोन चल रहा है और आपने सीएलएसएस योजना के लिए अप्लाई कर दिया है तो सब्सिडी मिलने से पहले लोन ट्रांसफर की प्रक्रिया न करें अन्यथा आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी।

4. सीएलएसएस योजना के तहत लाभ उस आवेदक को मिलता है जिसका लोन 20 वर्ष की अवधि उससे अधिक की अवधि के लिए होता है। इससे कम अवधि वाले लोन के लिए सब्सिडी की राशि कम हो जायेगी।

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