TAN kya hota hai? जानिए TAN क्या है और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है?

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TAN kya hota hai? जानिए TAN क्या है और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है?

वर्तमान में पैन कार्ड के बारे में तो हर कोई जानता है। यदि आपको किसी तरह का लोन लेना है या फिर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके पास पैन कार्ड का होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं होता है तो आपके सभी वित्त कार्य अधूरे रह जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि पैन कार्ड के बिना तो आप अधिक पैसों का पेमेंट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आप आपको TAN कार्ड से जुड़ी जानकारी है। वैसे तो हर व्यक्ति के पास टैन कार्ड का होना जरूरी नहीं है लेकिन अगर आपके पास स्वयं की कोई कंपनी है तो TAN कार्ड के बारे में आपको पूरी जानकारी होना जरूरी है। ऐसे में आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि, टैन कार्ड क्या होता है? इसका कैसे उपयोग किया जाता है? और टैन कार्ड के मुख्य उद्देश्य क्या है? आइए जानते हैं टैन कार्ड के बारे में पूरी जानकारी।

Tan kya hota hai | क्या होता है टैन कार्ड?

बता दें, पैन कार्ड की तरह ही टैन कार्ड भी होता है जिसका पूरा नाम 'टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर' होता है। इसे हम शॉर्ट शब्द में TAN कहते हैं। यह 10 डिजिट का अल्फान्यूमैरिक नंबर होता है। इसे 'टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर' के नाम से भी पहचाना जाता है। वहीं इसका हिंदी में ‘कर कटौती’ और ‘संग्रह खाता संख्या’ नाम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए टैन नंबर जारी किया जाता है। बता दें, टैन (TAN) कार्ड ऐसी कंपनी या संस्था को दिया जाता है जो टीडीएस या दूसरे सोर्स पर टेक्स काटते हैं। यदि ऐसी स्थिति में टैन नंबर नहीं दिया जाता है तो 10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है। बता दें, टैन कार्ड उन लोगों के लिए जरुरी होता है जो आयकर 1961 की धारा 203A के तहत टेक्स रिटर्न या टेक्स भरने के योग्य है।

टैन कार्ड के लिए कौन कर सकता है अप्लाई?

  • ट्रस्ट
  • फॉर्म्स
  • कंपनी
  • राज्य केंद्रीय प्रशासनिक वाली संस्थाएं
  • वह संस्था जो कंपनी एक्ट के तहत शुरू की गई हो
  • इंडिविजुअल
  • एसोसिएशन ऑफ पर्सन (AOP)
  • हिन्दू अविभाजित परिवार
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Documents required for TAN card in hindi | टैन (TAN) कार्ड बनवाने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं?

  • टीडीएस चालान
  • टीडीएस टीसीएस रिटर्न्स
  • टीडीएस सर्टिफिकेट
  • इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट

कहाँ बनता है टैन कार्ड?

बता दें, PAN, TANऔर TIM तीनों के कार्ड आयकर विभाग के द्वारा बनाए जाते हैं। टैन कार्ड बनवाने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के NSDL से बात करनी होगी। इससे पहले आपको बता दें कि TIN सुविधा केंद्र द्वारा प्राप्त आवेदन के तहत ही आपको टैन कार्ड दिया जाता है। ऐसे में आप सबसे पहले TIN कार्ड और PAN कार्ड बनवाए, इसके बाद ही आपको TAN कार्ड दिया जाएगा।

टैन नंबर मंगवाने के लिए कैसे किया जाता है रजिस्ट्रेशन?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, टैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं। यदि आप टैन कार्ड के लिए ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो इस स्थिति में आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इस दौरान आपको एक पावती सत्यापित करके देना होता है। यह पावती आपको NSDL -NIT सुविधा केंद्र पर पहुंचाना होता है। इसका पता पर्ची पर ही दिया जाता है। इस दौरान आपसे  NSDL -NIT सुविधा केंद्र संचालक कुछ शुल्क लेगा। उसके बाद ही टैन कार्ड रजिस्ट्रेशन का आवेदन करेगा।

यदि आप टैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया के अनुसार कर सकते हैं

  • सबसे पहले आपको एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आप टैन (TAN) पंजीकरण की बटन को क्लिक करें।
  • ऐसा करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसके बाद आपको टैन ऑनलाइन के लिए पंजीकरण की बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खेलेगा और इस फॉर्म में आपको सही-सही जानकारी भरना है।
  • इसके बाद आपके पास सबमिट का एक विकल्प आएगा उस पर आप क्लिक करें। बता दे, क्लिक करने से पहले आपको टैन कार्ड के फॉर्म में भरी जानकारी दोबारा जाँचना चाहिए ताकि आपसे किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। यदि गलती हो गई हो तो आप उसे सुधार सकें।
  • इसके बाद आप सबमिट की बटन पर क्लिक कर दें।
  • अब स्क्रीन पर आपको सबमिट करने के लिए दोबारा पूछा जाएगा तो आप फिर से अच्छी तरह पूरा फॉर्म चेक कर ले और अंत में सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
  • इस प्रक्रिया के बाद आपके सामने एक पावती आएगी आप चाहे तो इस पावती का प्रिंटआउट अपने पास रख सकते हैं।
  • इसके बाद आपको ईमेल के जरिए फॉर्म का एक पुष्टिकरण मेल आएगा।
  • अब आप ई-मेल पर मिले लिंक को क्लिक करें और इस पर अपना पंजीकरण नंबर डालें, इसके बाद एक यूज़र आईडी बनाएं।
  • जब आपकी यूजर आईडी बन कर तैयार हो जाएगी तो आपके पास एक ई-मेल आएगा जिसमें रीसेट पासवर्ड होगा।
  • अब आप दोबारा उसी वेबसाइट पर लॉगिन करें और टैन रजिस्ट्रेशन टेब पर जाए
  • अब आप पासवर्ड और यूजर आईडी डालें इसके बाद सबमिट की बटन पर क्लिक कर दे।
  • इस पूरी प्रक्रिया के बाद आपको आपका पंजीकरण नंबर मिल जाता है और यही नंबर पासवर्ड के रूप में भी काम करता है।

टीडीएस और टीसीएस के लिए क्या अलग-अलग टैन नंबर की आवश्यकता होती है?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, आप जो पहली बार में ही टैन नंबर लेते हैं उसके जरिए ही टीसीएस कलेक्ट करने और टीडीएस काटने दोनों ही स्थिति में काम आ सकता है। टीसीएस कलेक्ट करने और टीडीएस काटने में सिर्फ एक ही टैन नंबर की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं बल्कि जब कोई व्यक्ति अलग-अलग इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन इत्यादि पर टीडीएस काटता है तो ऐसी स्तिथि में आपको अलग-अलग टैन नंबर की जरूरत नहीं होती है। एक बार में लिया गया टैन नंबर के जरिए ही आप अपना काम सही रूप से कर सकते हैं। बता दें, एक ऐसा व्यक्ति जो अचल संपत्ति का ट्रांसफर करता है उन्हें पैन कार्ड का विवरण देना आवश्यक है बल्कि जो व्यक्ति सभी सोर्स पर टेक्स की कटौती करता है उसे टैन कार्ड लेने की आवश्यकता होती है। टीडीएस रिटर्न ऑनलाइन किया जाए या ऑफलाइन दोनों ही स्थिति में आपके पास टैन कार्ड का होना अनिवार्य है। यदि आप एक से अधिक टैन कार्ड अपने पास रखते हैं तो यह गैरकानूनी है। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर अपराधिक मामला बनता है।

TAN card vs PAN card in hindi: पैन कार्ड और टैन (TAN) कार्ड में क्या होता है अंतर?

  • बता दें, पैन कार्ड एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है लेकिन टैन कार्ड का मतलब टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर से जुड़ा होता है।
  • जो व्यक्ति टैक्स जमा करते हैं यह टैक्स काटते हैं उन व्यक्तियों के पास टैन कार्ड का होना बहुत ही जरूरी है। टीडीएस से जुड़े सभी डाक्यूमेंट्स में टैन कार्ड के नंबर का उल्लेख करना जरूरी होता है।
  • पैन कार्ड का उपयोग टैन कार्ड की तरह बिल्कुल भी नहीं किया जाता है लेकिन टैक्स काटने वाले के पास टैन कार्ड होना आवश्यक है भले ही उसके पास पैन कार्ड हो लेकिन फिर भी टैन कार्ड का होना जरूरी है।
  • इसके अलावा कोई व्यक्ति किसी भी तरह का भवन और जमीन की खरीद पर टैक्स काटता है उसके पास भी टैन (TAN) कार्ड होना जरूरी है। हालांकि टीडीएस के दौरान पेन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं लेकिन आपके पास टैन कार्ड का होना भी जरूरी है।
  • बता दें, पैन कार्ड नंबर मंगवाने के लिए आपको 49A  (भारतीय मामले में) और (विदेशी के मामले में) 49AA फॉर्म भरना पड़ता है। जबकि टैन कार्ड नंबर के लिए जब कोई व्यक्ति फॉर्म भरता है तो उसे 49B फॉर्म भरना पड़ता है।
  • पैन कार्ड और टैन कार्ड के नंबर दोनों ही आयकर विभाग द्वारा दिया जाता है, लेकिन इन दोनों की फीस अलग-अलग होती है। पैन कार्ड के लिए आपको 150 रुपए का शुल्क देना होता है तो वहीं टैन कार्ड बनवाने के लिए आपको 60 रुपए का शुल्क देना होता है।
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पैन कार्ड और टैन कार्ड में क्या है समानता?

  • बता दें, पैन कार्ड और टैन (TAN) कार्ड दोनों ही आयकर विभाग द्वारा दिया जाता है।
  • पैन कार्ड और टैन कार्ड दोनों का ही नंबर 10 अंकों का होता है।
  • जब आप पैन कार्ड और टैन कार्ड के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आप से इस मामले में करीब 10 हजार रुपए का जुर्माना लिया जा सकता है।
  • पैन कार्ड और टैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आप दोनों का ही ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

Conclusion

आपने इस लेख में जाना की TAN kya hai और पैन कार्ड और टैन (TAN) कार्ड में कितना अंतर होता है। ऐसे में आप दोनों ही कार्ड को अपने पास रखें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक टैन कार्ड नंबर नहीं ले सकता हालांकि अलग-अलग ब्रांच या डिवीजन होने की स्थिति पर अलग टैन  कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट में अपना टैन कार्ड नंबर गलत रिपोर्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर 10 हजार रुपए की पैनाल्टी भी लग सकती है। ऐसे में आप पैन कार्ड और टैन (TAN) कार्ड से जुड़ी इन छोटी-छोटी बातों पर खास ध्यान दें ताकि आपको भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही आप सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें।

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