यूटीजीएसटी (UTGST) क्या है?

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यूटीजीएसटी (UTGST) क्या है?

हमारे पिछले ब्लॉग के द्वारा आपको सभी जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी के बारे में जान लिया है। अब इस ब्लॉग के माध्यम से हम जानेंगे यूटीजीएसटी के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र के शासन में आता है।

इस अधिनियम को "केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर" अधिनियम, 2017 कहा जाता है। जो की निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में लगता है।

  1. दिल्ली
  2. चंडीगढ़
  3. पुडुचेरी
  4. लक्षद्वीप
  5. दमन और दीव
  6. दादरा और नगर हवेली
  7. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

सेंट्रल जीएसटी के अतरिक्त लिया जाने वाला शुल्क यूनियन टेरिटरी जीएसटी है। जीएसटी में यूटीजीएसटी लागू होने के पीछे कारण यह है कि आम राज्य के व्यापारी जीएसटी और एसजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत कर भुगतान करते हैं। इस विधायिका को केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं कर सकते इसलिए इस मुद्दे को हल करने के लिए, GST परिषद ने केंद्र शासित प्रदेश में GST कानून (UTGST) तय किया है जो SGST के साथ सम्‍मिलित होगा। दिल्ली और पुंडुचेरी के पास अपने विधियक है और अपना मुख्यमंत्री तो इस तरह यह प्रदेश आधे राज्य की तरह वर्क करते हैं इसलिए SGST को नई दिल्ली और पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा सकता है और इन्हें GST प्रक्रिया के अनुसार "राज्य" माना जा सकता है।

यूटीजीएसटी का जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी के 3 प्रकार क्या-क्या संभव हैं। किसी भी लेनदेन के लिए इन लागू करों का निम्नलिखित संयोजन हो सकता है:

  • एक राज्य के भीतर माल और सेवाओं की आपूर्ति के लिए (इंट्रा-स्टेट): सीजीएसटी + एसजीएसटी
  • केंद्र शासित प्रदेशों (इंट्रा - यूटी) के भीतर माल और सेवाओं की आपूर्ति के लिए: सीजीएसटी + यूटीजीएसटी
  • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (इंटर-स्टेट / इंटर-यूटी) में माल और सेवाओं की आपूर्ति के लिए: आईजीएसटी

जीएसटी में UTGST को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट के उपयोग का आदेश क्या है-

एक क्रमबद्ध तरीके से UTGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के मामले में, अनुवर्ती उपचार एसजीएसटी के समान है। इसे जमा करने के लिए, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रमशः एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के खिलाफ पहला सेट-ऑफ होगा। आउटपुट कर देयताएं और शेष राशि, यदि कोई हो, उपलब्ध IGST क्रेडिट के खिलाफ सेट-ऑफ किया जा सकता है।

नए नियम के साथ IGST क्रेडिट को CGST या SGST के साथ सेट करने से पहले पूरी तरह से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आईजीएसटी के आईटीसी की स्थापना का आदेश किसी भी अनुपात में कर सकते हैं और आईजीएसटी आउटपुट के लिए उसी का उपयोग करने के बाद सीजीएसटी या एसजीएसटी आउटपुट को बंद करने के लिए कोई भी आदेश दिया जा सकता है।

UTGST दरें-

केंद्र शासित प्रदेश GST में 0%, 5%, 12%, 18% और 28% की समान कर दरें हैं। SGST के लिए सरकार द्वारा तय की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर छूट UTGST के लिए समान होंगे।

UTGST उदाहरण-

केंद्र शासित प्रदेशों में UTGST को किस तरह से चार्ज किया जाता है, एवं CGST, SGST और IGST को राज्यों में लगने वाले अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाता है। आपूर्ति की जाने वाली दरें 18% है।

से बिक्री

बिक्री करने के लिए

बिक्री की राशि

कर का प्रकार

जीएसटी राशि

पंजाब

पंजाब

1, 00, 000 रुपये 

सीजीएसटी + एसजीएसटी

(9,000 रुपये + 9,000 रुपये)

18,000 रुपये 

पंजाब

महराष्ट्र

1, 00, 000 रुपये

आईजीएसटी

18,000 रुपये 

चंडिगढ़


चंडिगढ़

1, 00, 000 रुपये

सीजीएसटी + एसजीएसटी

(9,000 रुपये + 9,000 रुपये)

18,000 रुपये 

चंडिगढ़

महराष्ट्र

1, 00, 000 रुपये

आईजीएसटी

18,000 रुपये 

महराष्ट्र

चंडिगढ़

1, 00, 000 रुपये

आईजीएसटी

18,000 रुपये 

चंडिगढ़

UK

1, 00, 000 रुपये

कस्टम + आईजीएसटी

कस्टम + 18,000 रुपये 

यूटीजीएसटी अधिनियम 2017-

यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी अधिनियम 2017 द्वारा शासित है। यह अधिनियम केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सामानों और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगान और संग्रहण कर के प्रावधानों को रेखांकित करने और उसी से संबंधित सभी मुद्दों के लिए पेश किया गया है।

यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

  • कर वसूली
  • कर का भुगतान
  • टैक्स का लेवी और संग्रह
  • आईटीसी का स्थानांतरण
  • टैक्स से छूट देने के अधिकार
  • संक्रमणकालीन प्रावधान आदि।

UTGST की ऍप्लिकेबिलिटी-

यूटीजीएसटी अधिनियम कर 2017 के तहत योग्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाने वाला आउटपुट कर देय है, यह कर योग्य व्यक्ति या उसके एजेंट द्वारा बनाई गई वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर अधिनियम के तहत प्रभारित होने के लिए यूटी कर के लिए उत्तरदायी है।

हालांकि, इसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा देय शुल्क शामिल नहीं है जो रिवर्स चार्ज आधार पर होता है। इस प्रकार, UTGST अधिनियम के तहत कर, योग्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाने वाला आउटपुट टैक्स निम्नानुसार उल्लिखित किया जा सकता है:

आपूर्ति का प्रकार

उत्पादन कर

संदर्भ

विधानमंडल के बिना संघ शासित प्रदेश में आपूर्ति

UTGST + CGST (इंट्रा-स्टेट सप्लाई)

IGST अधिनियम की धारा 8 (1) और 8 (2)

विधानमंडल के बिना दो केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच आपूर्ति

IGST (अंतर-राज्यीय आपूर्ति)

IGST अधिनियम की धारा 7 (1) और 7 (3)

विधानमंडल और राज्य के बिना एक संघ के बीच आपूर्ति (विधानमंडल के साथ संघ शासित प्रदेश सहित)

IGST (अंतर-राज्यीय आपूर्ति)

IGST अधिनियम की धारा 7 (1) और 7 (3)

रिवर्स चार्ज के आधार पर चुकाया गया टैक्स आउटपुट टैक्स के दायरे से बाहर है, इसलिए रिवर्स चार्ज के तहत सप्लाई किए गए सामान के प्राप्तकर्ता ऐसे सामान पर आईटीसी का दावा नहीं कर सकते। इसलिए, प्राप्तकर्ता को अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के माध्यम से रिवर्स चार्ज पर कर का भुगतान करना होता है न कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र पर।

दूसरे शब्दों में, आईटीसी का उपयोग केवल आउटपुट टैक्स देयता का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है, इसलिए रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान केवल नकद जमाकर्ता द्वारा नकद के माध्यम से या चेक द्वारा किया जाएगा।

UTGST कैसे चार्ज किया जाता है?

फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर UTGST की लेवी-

उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं की सभी अंतर-राज्य आपूर्ति पर संघ राज्य कर लगाया जाता है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15 के तहत निर्दिष्ट मूल्य पर ऐसा कर लगाया गया है और यह दर 20% से अधिक नहीं होगी।

केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू UTGST दरों को परिषद द्वारा दिए गए सुझावों पर अधिसूचित किया जाता है। इसके अलावा, परिषद द्वारा निर्धारित तरीके से UTGST एकत्र किया जाता है और UTGST अधिनियम के तहत कर योग्य व्यक्तियों द्वारा भुगतान किया जाता है।

एक सामान्य करदाता के मामले में, UTGST को प्राप्तकर्ता से एकत्रित करने के बाद माल या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा केंद्र सरकार को भुगतान किया जाता है। इसे आपूर्तिकर्ता के हाथों में चार्जिंग टैक्स या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स के रूप में माना जायेगा।

रिवर्स चार्ज बेसिस पर UTGST की लेवी-

केंद्र सरकार के पास वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की कुछ श्रेणियों को निर्दिष्ट करने की शक्तियां हैं, जिन पर रिवर्स चार्ज बेसिस पर कर का भुगतान किया जा रहा है।

रिवर्स चार्ज के तहत, माल और सेवाओं का प्राप्तकर्ता, कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और UTGST अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे।

इसके अलावा, पंजीकृत व्यक्ति को कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करने वाला एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आएगा, अर्थात्, ऐसे मामले में पंजीकृत व्यक्ति प्राप्तकर्ता के रूप में रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। और यूटीजीएसटी अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे जैसे कि वह ऐसी आपूर्ति पर यूटीजीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

ई-कॉमर्स ऑपरेटर के मामले में UTGST की लेवी-

केंद्र सरकार के पास सेवाओं की श्रेणियों का उल्लेख करने की शक्तियां हैं, जिनके लिए इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा:

इस तरह की आपूर्ति इंट्रा-स्टेट आपूर्ति हैं

और ऐसी सेवाएं ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से प्रदान की जाती हैं

ऐसे मामले में, यूटीजीएसटी अधिनियम के प्रावधान ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर लागू होंगे जैसे कि वह ऐसी सेवाओं की आपूर्ति पर अधिनियम के तहत UTGST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

tax and money on opposite sides of a seesaw

निष्कर्ष

इस आर्टिकल के माध्यम से समझ गए होंगे की यूटीजीएसटी क्या है। और यह जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी से कैसे भिन्न है। इसी तरह नयी - नयी और पूरी जानकारी के लिए हमारे आर्टिकल्स को फॉलो करते रहे। और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।

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