सरकार ने देश के प्रत्येक नागरिक को संकट के समय सुरक्षा एवं मदद देने का निश्चय किया है। सरकार ने इसके लिए किसी तरह की सब्सिडी नहीं बल्कि बीमा योजना को शुरू किया है। सरकार का विचार यह है कि प्रत्येक नागरिक इतना सक्षम नहीं होता है जो अपना जीवन बीमा करा सके। इसका कारण यह है कि निजी बीमा कंपनियों ने बीमा की प्रीमियम इतनी अधिक कर रखी है कि साधारण व्यक्ति उसको नहीं भर सकता है। इसके बावजूद सरकार ने गरीब व्यक्ति को बीमा कवर करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गरीब से गरीब व्यक्ति भी 12 रुपये साल की प्रीमियम आसानी से दे सकता है। इस बीमा योजना में अचानक मृत्यु एवं विकलांगता की स्थिति में एक से दो लाख रुपये तक बीमा का लाभ मिलता है।
कब शुरू हुई थी ये योजना
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से दुर्घटना होने की स्थिति में बीमा कवर दी जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक को हर साल मात्र 12 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यदि बीमा कराने वाले व्यक्ति की इस दौरान मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में नॉमिनी को बीमा की राशि दे दी जाती है। इसके अलावा स्थायी रूप से विकलांग होने की स्थिति में भी बीमा का लाभ दिया जाता है।
कैसे मिलता है इस योजना का लाभ
इस योजना में लाभार्थी व उसके परिवार को एक लाख रुपये से लेकर दो लाख रुपये की बीमा राशि दुर्घटना होने की स्थिति में दी जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 18 वर्ष की आयु से लेकर 70 वर्ष की आयु तक ही प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना में प्रतिवर्ष 1 जून से पहले आवेदक के बैंक के सेविंग एकाउंट से कट जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के बैंक खाते में आटो डेबिट की सुविधा होनी चाहिये।
क्या उद्देश्य है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का
- देश में भारी संख्या में ऐसे गरीब लोग हैं जो पैसे के अभाव में अपने जीवन की सुरक्षा के लिए बीमा नहीं करा सकते हैं। वहीं जब भी दुर्घटना में ऐसे किसी गरीब व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसका परिवार संकट में फंस जाता है और उस समय परिवार के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। उस स्थिति में गरीब परिवारों की आर्थिक मदद करने के लिए ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की गयी है।
- इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति अपना दुर्घटना बीमा कराता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति ने जितनी रकम का कराया होता है उसके परिवार के नामिनी को वह रकम कवर के रूप में प्रदान कर दी जाती है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रति वर्ष केवल 12 वर्ष रुपये का प्रीमियम भुगतान करना होगा। यह प्रीमियम की राशि आवेदक के खाते से अपने आप ही एक जून से पहले काट ली जायेगी। यदि बैंक खाते में ऑटो डेविट की सुविधा 1 जून को उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में ऑटो डेविट की सुविधा उपलब्ध करवाने के बाद प्रीमियम की राशि खाते से काट ली जायेगी। बीमा कवर राशि कटने की आगामी माह के पहले दिन से इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। वार्षिक दावा अनुभव के आधार पर प्रीमियम की राशि की समक्षा भी की जायेगी।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य हर गरीब को परिवार के मुखिया के मृत्यु से उत्पन्न संकट के समय मदद करना है। सरकार ने इस योजना के तहत देश के समस्त गरीब परिवारों को संकट से उबारने के लिए कम से कम प्रीमियम पर बीमा सुरक्षा कवर दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
किन स्थितियों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो जायेगी खारिज
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना विभिन्न स्थितियों में खारिज भी हो सकती है। ये कौन सी स्थितियां हो सकती हैं, वे इस प्रकार हैं:-
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा सुरक्षा योजना का लाभ 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु तक ही लिया जा सकता है। 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है और 70 वर्ष से अधिक लोगों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
- यदि लाभार्थी ने बैंक अकाउंट बंद कर दिया है तो भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को टर्मिनेट कर दी जायेगी।
- यदि लाभार्थी के अकाउंट में प्रीमियम का भुगतान करने के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा तब भी इस योजना को टर्मिनेट कर दिया जायेगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से मिलने वाले लाभ
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आवेदक को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देश के सभी वर्ग के लोगों को प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ देश के पिछड़े और गरीब वर्ग के लोगों को देने में प्राथमिकता दी जायेगी।
- इस योजना में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हादसे में हो जाती है तो उसके परिवार को दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा सरकार द्वारा दिया जाता है।
- हादसे में यदि वह व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग होने पर एक लाख रुपये की बीमा राशि दी जाती है।
- इस योजना से अगर कोई व्यक्ति अस्थाई तौर पर विकलांग हो जाता है तो उसे एक लाख रुपये तक की बीमा राशि दी जाती है।
बीमा राशि कैसे दी जाती है
इस योजना के तहत बीमा कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा अंग-भंग होने तथा स्थायी व अस्थायी रूप से विकलांग होने पर अलग-अलग बीमा की राशि दी जाती है।
- बीमा कराने वाले व्यक्ति की बीमित अवधि में मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये की बीमा की राशि मिल जाती है।
- किसी प्रकार के हादसे में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कराने वाले व्यक्ति की दोनों आंखें पूर्ण रूप से चले जाने और न ठीक हो सकने की स्थिति में दो लाख रुपये की बीमा राशि मिलती है। दोनों हाथों या दोनों पैरों को इस्तेमाल न कर पाने की स्थिति में भी दो लाख रुपये मिलते हैं। एक आंख की रोशनी चले जाने और एक हाथ- पैर पूरी तरह से बेकार हो जाने पर भी 2 लाख रुपये मिलते हैं।
- केवल एक आंख की रोशनी पूरी तरह से खो देने व वापस न आने की दशा में या एक हाथ व पैर का इस्तेमाल न कर पाने की स्थिति में एक लाख रुपये मिलते हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की कुछ खास बातें
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए कुछ नियम व शर्तें भी निर्धारित हैं। इनमें से कुछ खास इस प्रकार हैं:-
- पीएम सुरक्षा बीमा योजना शुरू में एक वर्ष के लिए ही होती है।
- इस योजना का प्रत्येक वर्ष नवीकरण किया जाता है।
- इस योजना में दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण या विकलांग होने की स्थिति में बीमा की राशि दी जायेगी।
- यदि किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा बचत खाते हैं तो वह व्यक्ति केवल एक ही बचत खाते से इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- इस योजना की बीमा कवर अवधि 1 जून से 31 मई तक निर्धारित की गयी है।
- सालाना प्रीमियम अदा करने के बाद ही आवेदक योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- यदि किसी कारण से इस योजना के आवेदक द्वारा योजना को छोड़ दिया गया हो तो भविष्य में वह इस योजना का लाभ प्रीमियम का भुगतान करके प्राप्त कर सकता है। इस तरह आवेदक योजना छोड़ देने के बाद भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- इस योजना में एससी/एसटी, पिछड़े वर्ग के आवेदकों को वरीयता दी जाती है।
- यह योजना देश के सभी हिस्सों में लागू की गयी है।
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पात्रता के लिए आवश्यक शर्तें
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति की पात्रता के लिए कौन-कोन सी शर्तें रखीं गयी हैं, जानें:-
- इच्छुक लाभार्थी का भारतीय होना चाहिये।
- इच्छुक लाभार्थी की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
- आवेदक के पास बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- इच्छुक लाभार्थी को पॉलिसी प्रीमियम के भुगतान के लिए ऑटो डेबिट की व्यवस्था करनी चाहिये। इसके लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
- यदि आवेदक का बैंक का बचत खाता किन्हीं कारणों से बंद हो गया हो तो यह योजना टर्मिनेट हो जायेगी।
- प्रीमियम जमा नहीं होने की स्थिति में पॉलिसी नहीं चल पायेगी।
- जातिगत वरीयता प्राप्त करने के लिए आवेदक को जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कुछ दस्तावेजों की जरूरत है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-
- आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिये।
- पहचान पत्र भी आवेदक के पास होना चाहिये।
- आवेदक के पास अपना बचत खाते की पासबुक होनी चाहिये ।
- आवेदक की आयु को प्रमाणित करने वाले प्रमाण पत्र होना चाहिये। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड आदि।
- आवेदक के पास आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिये।
- आवेदक के पास अपना वैध मोबाइल नंबर भी होना चाहिये।
- आवेदक की लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फोटो
- आवेदक के पास आवास से जुड़ा प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिये। इसके लिए आवेदक को अपने आवास का मलिकाना हक होना चाहिये। यदि किराये के मकान में रहते हैं तो किरायेनामा और बिजली का बिल होना चाहिये।
आवेदन किस प्रकार से करें
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने एवं रजिस्ट्रेशन कराने की एक प्रक्रिया निर्धारित है। इस प्रक्रिया को अपना कर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। आइये जानते हैं कि किस प्रकार आवेदन किया जाता है।
1. पहला स्टेप
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के इच्छुक लाभार्थी को बैंक की किसी भी शाखामें जाकर इस योजना के तहत आवेदन फार्म लेकर आवेदन कर सकता है।
2. दूसरा स्टेप
यदि आप बैंक न जाना चाहे तो आप फार्म प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की ऑटोफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
3. तीसरा स्टेप
ऑटोफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज खुलकर सामने आ जायेगा।
4. चौथा स्टेप
होम पेज पर आपको फार्म्स का ऑटोप्शन दिखाई दे जायेगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा। ऑटोप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर अगला पेज खुल जायेगा।
5. पांचवां स्टेप
इस पेज पर आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फार्म के विकल्प पर क्लिक करें।
6. छठवां स्टेप
इसके बादआपके सामने एप्लीकेशन फार्म की पीडीएफ कॉपी खुल जायेगी। आप एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको प्रिंट करवा लें।
7. सातवां स्टेप
आपको एप्लीकेशन फार्म में पूछी गयी समस्त जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, ईमेल, आईडी, मोबाइल नंबर आदि को सावधानी से भरें।
8. आठवां स्टेप
समस्त जानकारी भरने के बाद आवेदन फार्म में दी गयी जानकारी के अनुसार सभी दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ नत्थी कर देना चाहिये।
9. नौवां स्टेप
जब आपका आवेदन फार्म सही से भर जाये और उसके साथ दस्तावेज नत्थी हो जायें। तब आप एप्लीकेशन फार्म को बैंक जाकर जमा करना होगा।
आपके द्वारा आवेदन फार्म जमा करने के बाद आपका काम पूरा हो जाता है। उसके बाद आगे काम सरकारी विभाग द्वारा किया जायेगा।
बैंक शाखाओं के अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने के लिए बैंक मित्र से भी सम्पर्क किया जा सकता है, जो इस योजना का लाभ लेने वालों को आवेदन कराने के लिए घर-घर सम्पर्क करते हैं। बीमा एजेंट से भी इस योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क कर सकते हैं। सरकारी बीमा कंपनियां भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिलवाने में मदद करतीं हैं। इच्छुक व्यक्ति इन संस्थाओं से सम्पर्क करे इस योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।इस प्रकार से आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेकर अपने जीवन की सुरक्षा के साथ अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। साथ ही आप अपने परिचितों को भी इस योजना से लाभान्वित कर सकते हैं।
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